लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध विभाग में संधारित रिकॉर्ड/नक्शों की मैन्यूअल प्रति एवं कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए यदि कोई आवेदक राजस्थान कोर्टस मैन्यूअल के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म न. 18 में सक्षम अधिकारी के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसकी छाया प्रति डाउनलोड फॉर्म में उपलब्ध है। सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर मार्किंग करने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र एकल खिड़की पर दिया जावेगा। एकल खिड़की द्वारा आवेदन प्राप्त कर लोक सेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत विहित प्रारूप में आवेदक को रसीद दी जाएगी। एकल खिड़की पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्र नकल तैयारी हेतु नकल शाखा में भेजे जायेंगे। नकल प्रार्थना पत्र जो आवश्यक फीस पर दिए गए है उनकी प्रतिलिपि 24 घण्टें में एवं साधारण प्रार्थना पत्र पर नकल 7 दिवस में दिया जाना प्रावधानित है।

 

क्र.सं.

विषय

दस्‍तावेज प्रकार व साईज

1.

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 में भू-प्रबन्ध विभाग से संबंधित अभिलेख का विवरण

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