विभागीय जांच

विभागीय जांच

 


विभागीय जांच शाखा के प्रभारी अधिकारी उप-निबंधक (जांच) है। इस शाखा में वर्तमान में 1 प्रशासनिक अधिकारी, 2 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 1 सहायक प्रोग्रामर, 1 वरिष्ठ सहायक, 2 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत है।

विभागीय जांच शाखा में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के तहत राज्य के राजस्थान तहसीलदार सेवा संवर्ग के अधिकारियों, राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजस्व मण्डल एवं मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी व वाहन चालकों आदि संवर्ग के कार्मिको के संबंध में उक्त नियमावली के नियम 16, 17 एवं 18 के तहत कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक जांच व ए.सी.डी. प्रकरणों से संबंधित जांच की पत्रावलियॉ भी संधारित की जाती हैं।

विभागीय जांच शाखा द्वारा उपरोक्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिला स्तर पर लंबित जांच प्रकरणों एवं दिये गये दण्डादेशों, अपीलों की पंजिकाए भी संधारित की जाती हैं। तहसीलदार से आर.ए.एस पद पर पदोन्नति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मण्डल के निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, सहायक निबंधक, मण्डल कार्यालय एवं जिला कलक्टर, कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक, निजी सहायक, मण्डल के कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ डी.पी.सी. के समक्ष रखने हेतु दण्ड एवं जांच की सूचन तैयार कर प्रस्तुत की जाती है।

इस प्रकार चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, शीघ्रलिपिक, नायब तहसीलदार, टी.आर.ए. के पदो से 9, 18 व 27 वर्षीय चयन वेतनमान स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ विभागीय जांच व दण्डो की सूचना एवं विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध करायी जाती है।

विभागीय जांच द्वारा मण्डल स्ट्रेन्थ के कार्मिको सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टी.आर.ए. व आई.आर.ए. आदि के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करवाकर शिकायत सही पाये जाने पर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जांच प्रकोष्ठ से संबंधित सूचना हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवायी जाती है।

Date of Updation : 29.03.2023

Responsible Officer : Dy.Registrar (DE)